प्रदेश में रिटायर्ड अधिकारी-कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति दिए जाने की शुरुआत 2011 में हुई
भोपाल. राज्य सरकार ने संविदा नियुक्ति की अवधि पांच साल करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इससे अब संविदा की नियुक्ति एक साल ही रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में शासन के बड़े पदों में प्रमुख सचिव समन्वय और विभागीय जांच आयुक्त रिटायर्ड आईएएस अफसर, एडिशनल और डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी विभागीय पदों पर रिटायर हुए अफसरों को पांच साल की संविदा नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया है।
प्रदेश में रिटायर्ड अधिकारी-कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति दिए जाने की शुरुआत 2011 में हुई। इसके बाद 2017 में इस संबंध में नए नियम तैयार किए गए। 2011 में बनाए गए नियमों में साफ था कि एक साल के लिए रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी को जिस पद से वह रिटायर हुआ है, संविदा नियुक्ति दी जा सकती है। बाद में 2017 में संविदा नियुक्ति के नियमों में नई शर्त जोड़ी गई, जिसमें बाहरी व्यक्ति को भी विशेषज्ञ पद पर संविदा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है।