मप्र / गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण के लिए होगी सिर्फ एक शर्त, आय सालाना 8 लाख से कम हो

 





        प्रदेश में आर्थिक कमजोर सामान्य वर्ग के लिए बदलेंगे नियम





 

भोपाल | नए साल में सरकार सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। आरक्षण के लिए अब सिर्फ सालाना 8 लाख रुपए आय का प्रमाण-पत्र देना होगा। बाकी शर्तें हटा ली जाएंगी। यह बदलाव आरक्षण प्रक्रिया में आ रही जटिलता को दूर करने के लिए किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया है। इसके लागू हाेने के बाद आरक्षण के नए नियम अमल में आ जाएंगे। 


 विभाग ने अड़चनें दूर करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा लागू प्रस्ताव का अध्ययन किया। वहां उम्मीदवार के लिए सिर्फ 8 लाख रु. की सालाना अाय काे ही जरूरी रखा है। बाकी शर्तें हटा दी गई हैं।


ये शर्तें हटाएगी सरकार... उम्मीदवार के पास 5 एकड़ कृषि भूमि न हाे, नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्गफीट, पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट और पंचायत क्षेत्र में 1800 वर्गफीट का घर न हाे, आदि शर्तें खत्म हाे जाएंगी। इन शर्ताें काे पूरा करने के लिए अलग-अलग प्रमाण-पत्र बनवाना पड़ रहे थे। 


अभी प्रदेश में 73% आरक्षण प्रदेश में अभी 73% आरक्षण लागू है। 
20% एसटी, 16% एससी, 27% ओबीसी और 10% आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को। ओबीसी के 14% से बढ़ाकर 27% किए गए आरक्षण को लेकर कानून बन चुका है, इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।


नए नियम तैयार
आर्थिक कमजोर लोगों को आरक्षण के लिए सिर्फ 8 लाख रु. सालाना आय ही जरूरी होगी। प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। इसे जल्द लागू किया जाएगा। -डाॅ. गोविंद सिंह, मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग